मुरादाबाद : बस मालिक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, दो लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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मुरादाबाद, अमृत विचार। जनपद संभल में नौ साल पहले हुई बस मालिक की हत्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 मोहित शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को दो लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

बस मालिक की हत्या की यह सनसनीखेज घटना जनपद संभल कोतवाली क्षेत्र में मनोकामना मंदिर के पास 26 जून 2014 की रात 11 बजे हुई थी। जिसमें बस मालिक नसीम को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। जिसके बाद मोहल्ला कोट गर्वी निवासी सलीम खां ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस छानबीन में पता चला था कि किसी महिला की वजह से सलीम खां के भाई नसीम को जाहिद होंडा ने गोली मारी थी। 

राहगीरों की सूचना पर घायल अवस्था में पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची थी, जहां उसकी मौत हो गई थी। संभल पुलिस ने हत्या का खुलासा करने के बाद आरोपी जाहिद होंडा के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 मोहित शर्मा की अदालत में हुई। 

अभियोजन पक्ष एडीजीसी समर्थ शुक्ला और एडीजीसी मधु रानी चौहान ने रखा। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता समर्थ शुक्ला ने बताया कि मामले में कुल 10 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। इनमें से दो स्वतंत्र गवाह जो घटना के वक्त मौजूद थे, वो कोर्ट में गवाही से मुकर गए। 

मुकदमे के वादी और एक अन्य स्वतंत्र गवाह राशिद समेत आठ गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। पूरे मामले की सुनवाई करने और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद अदालत ने अभियुक्त जाहिद होंडा को नसीम की हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद व दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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