सुलतानपुर : कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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Published By Virendra Pandey
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सुलतानपुर, अमृत विचार। धोखाधड़ी और छलकपट से वसीयत के जरिए तीस साल पहले भाई की संपत्ति हड़पने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के घरहां खुर्द निवासी चांद बाबू पुत्र युसूफ अली ने अधिवक्ता अब्बास अहमद खान के जरिए सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की याचिका दाखिल की थी। आरोप है कि यूनुस अली ने अपने भाई युसूफ अली का सादे कागज पर हस्ताक्षर दिखाते हुए नौ नवम्बर 1992 को अपंजीकृत वसीयतनामा लिखवा लिया और अपने नाम संपत्ति दर्ज करा ली। विदेश में रह रहा चांद बाबू जब घर आया तो उसे इस धोखाधड़ी की जानकारी हुई। थाने पर शिकायत करने पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तब कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी, अभिलेखों में हेराफेरी और धमकी देने के आरोपों में यूनुस अली पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

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