अल्मोड़ा: धोखाधड़ी और गबन के आरोपी की जमानत खारिज
अल्मोड़ा, अमृत विचार। धोखाधड़ी और गबन के आरोपी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि नवंबर 2021 में इंफ्रोसिस्टम लिमिटेड कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने अल्मोड़ा कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि कंपनी के कर्मचारियों ने ग्राहकों के 39 लाख 24 हजार रुपये का गबन किया है।
मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। आरोपी नितेश कुमार पुत्र भुवन लाल, निवासी ग्राम मनोराजिला नैनीताल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी। कैड़ा ने बताया कि पूर्व में भी न्यायालय द्वारा आरोपी की एक जमानत याचिका खारिज की है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी की दूसरी याचिका भी खारिज कर दी है।
