Kannauj News : पुलिस पर हमले में तीन बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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कन्नौज में पुलिस पर हमले में तीन बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा।

कन्नौज में पुलिस पर हमले में तीन बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा। तीन साल पहले मुठभेड़ में दबोचे गए थे। लूट का माल भी बरामद हुआ था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सुनाई सजा।

कन्नौज, अमृत विचार। तीन साल पहले पुलिस मुठभेड़ में दबोचे गए तीन बदमाशों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने तीनों बदमाशों से भारी मात्रा में लूट का माल भी बरामद किया था। कोर्ट ने तीनों बदमाशों को दोष सिद्ध पाते हुए दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि घटना आठ जुलाई 2020 की है। सदर कोतवाली पुलिस ने महादेवी घाट के पास हरदोई मोड़ पर बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया। फिर भी पुलिस ने शहर के मोहल्ला शेखाना निवासी रविदास उर्फ करिया, मोहल्ला बगिया फजल इमाम निवासी मन्नू बाल्मीकि तथा गांव हीरापुरवा निवासी अनिल कुमार को दबोच लिया। उनके पास से भारी मात्रा में लूट का माल और हथियार बरामद हुए थे।

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र पाठक ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बदमाशों के पास से एक होंडा सिटी कार, तमंचे व सोने-चांदी के लूटे गए आभूषण भी बरामद हुए थे। पुलिस ने मुठभेड़ के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में गवाह उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक मोहम्मद तौकीर, निरीक्षक विनोद कुमार, उपनिरीक्षक कमल भाटी व हेड कांस्टेबल शमीम खां के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 

मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशंभर प्रसाद ने तीनों बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में सात-सात साल कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तीनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। तीनों बदमाश पकड़े जाने के बाद से जिला कारागार अनौगी में निरुद्ध हैं।

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