SC : बंबई हाईकोर्ट से नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई का किया आग्रह 

SC : बंबई हाईकोर्ट से नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई का किया आग्रह 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका की सुनवाई बंबई उच्च न्यायालय द्वारा टालने के खिलाफ अर्जी की सुनवाई के लिए जुलाई के दूसरे सप्ताह की तारीख तय की है।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम. एम सुंदरेश की पीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायालय से मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करने का भी अनुरोध किया। मलिक ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई छह जून तक स्थगित करने के बंबई उच्च न्यायालय के दो मई के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

उच्च न्यायालय ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के उपलब्ध न रहने के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिका पर इसलिए सुनवाई नहीं की क्योंकि एएसजी उपलब्ध नहीं थे।

सिब्बल ने मलिक के स्वास्थ्य के संदर्भ में कहा, ‘‘उनकी हालत देखिए।’’ इस पर पीठ ने कहा, ‘‘इसे जुलाई के दूसरे सप्ताह में पुन: सूचीबद्ध कीजिए। इस बीच, हम उच्च न्यायालय से जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध करते हैं।’’ ईडी ने मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहायकों की गतिविधियों से जुड़ी जांच के संबंध में धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था।

पीएमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने पिछले साल मई में मलिक को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराने की अनुमति दे दी थी। राकांपा नेता मलिक (62) ने जमानत का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ लगाए आरोपों से इनकार कर दिया है।

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