Nainital News : हाईकोर्ट ने पूछा... एक दिन बड़े वाहन चलाने से माल रोड को कोई खतरा तो नहीं, जानें ऐसा क्यों कहा

Nainital News : हाईकोर्ट ने पूछा... एक दिन बड़े वाहन चलाने से माल रोड को कोई खतरा तो नहीं, जानें ऐसा क्यों कहा

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गुरु सिंह सभा की तरफ से दायर प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। 

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 21 मई को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस है, जिनकी शोभा यात्रा हर साल नैनीताल के माल रोड से निकाली जाती है। शोभायात्रा में दो बड़े वाहन भी शामिल होते हैं, जिनकों माल रोड पर चलाने की अनुमति हर साल उच्च न्यायालय से लेनी पड़ती है क्योंकि उच्च न्यायलय ने माल रोड पर बड़े वाहनों को चलाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है। 

खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि एक दिन बड़े वाहन चलाने से माल रोड को कोई खतरा तो नहीं है, किसी विशेषज्ञ से पूछ कर 19 मई को कोर्ट को अवगत कराएं।  

वहीं, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नैनीताल के सुंदरीकरण व नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण कार्यो के खिलाफ दायर पर्यावरणविद् प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर भी सुनवाई की। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी प्रो. रावत ने वर्ष 2012 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं। 

सूखाताल लेक का सुंदरीकरण किया जाए। नैनीताल को इको सेंसटिव जोन घोषित किया जाए। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए और सूखाताल झील का सुंदरीकरण किया जाए। माल रोड पर भी भारी वाहन नहीं चलाए जाएं।

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