CBI ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में टाइटलर के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र 

CBI ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में टाइटलर के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र 

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 

यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में एक गुरुद्वारे में आग लगाए जाने और तीन लोगों की हत्या कि ये जाने से जुड़ा है। सीबीआई ने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा है कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को ‘‘पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्र भीड़ को उकसाया और भड़काया’’, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई। 

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 147 (दंगा), 109 (उकसाने) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत दो जून को आरोपों पर विचार करेगी। 

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