रामपुर : किशोरी से छेड़खानी में आरोपी को तीन साल की सजा, लगा 23 हजार का जुर्माना

रामपुर : किशोरी से छेड़खानी में आरोपी को तीन साल की सजा, लगा 23 हजार का जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा और 23 हजार का जुर्माना लगाया है।

स्वारथाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण का कहना है कि उसकी 14 साल की बेटी 17 फरवरी 2013 को घर में थी।  इस दौरान पास का ही रहने वाला वसीम घर में घुस गया। उसके बाद उसकी बेटी से छेड़खानी कर दी। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग गए। इस दौरान  बीच बचाव करने आए पीड़ित के भाई पर छुरी का हाथ मारकर घायल कर दिया था।इस मामले में पीड़ित थाने पहुंच गया। 

पुलिस को तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी।  

विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी वसीम को  धारा  354 में एक वर्ष का कारावास और 3 हजार का जुर्माना लगाया। जबकि धारा 452 में आरोपी को तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार का जुर्माना डाला है। इसके अलावा धारा आठ लैगिक  अपराधों से बालकों  का संरक्षण  अधिनियम 2012  में तीन साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की  80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के कोर्ट ने आदेश दिए है।

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