संभल: हाईकोर्ट में अधिकारियों ने मांगी माफी, किसानों को मिलेगा 19 लाख का हर्जाना

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जिले के थाना हजरतनगर गढ़ी से संबंधित विवाद में हाईकोर्ट ने दिया आदेश

संभल, अमृत विचार। थाना हजरतनगर गढ़ी संबंधित विवाद में गुरुवार को हाईकोर्ट में शासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी हाजिर हुए। हाईकोर्ट ने 19 लाख रुपये का हर्जाना दो महीने में किसानों को देने का आदेश दिया। अधिकारियों के माफी मांगने पर आपराधिक अवमानना से मुक्त भी कर दिया।

थाना हजरतनगर गढ़ी से संबंधित विवाद में गुरुवार को हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव गृह, एडीजीपी, संभल के डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार और थानाध्यक्ष हजरतनगर गढ़ी उपस्थित रहे। किसान के अधिवक्ता जयंत प्रकाश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में अधिकारियों ने बिना शर्त माफी मांगते हुए किसानों की जमीन पर अवैध निर्माण हटाकर उन्हें 19 लाख रुपये का हर्जाना देने का प्रस्ताव पेश किया।

भविष्य में फिर कभी ऐसा न करने का पूर्ण आश्वासन एडीजीपी, प्रमुख सचिव गृह द्वारा दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना का आदेश रोककर डीएम, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को आपस में तालमेल कर हर्जाना की राशि दो माह में पीड़ित किसान हरवीर और अन्य को देने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी। भविष्य में किसान का उत्पीड़न न करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्रवाई करने की बात कही। हाईकोर्ट ने किसानों के कब्जे व दखल में हस्तक्षेप न करने का भी आदेश दिया है।

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