हल्द्वानी: पॉक्सो एक्ट के दो आरोपी हुए दोषमुक्त

फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दिया फैसला

हल्द्वानी: पॉक्सो एक्ट के दो आरोपी हुए दोषमुक्त

हल्द्वानी, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को दोषमुक्त करार दिया है।

कालाढूंगी थाना पुलिस ने 2 मई 2020 को तरसेम सिंह और सुबा सिंह के खिलाफ दफा 342, 363, 376 (डी) (ए), 376 (3), 506 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 छ /6 में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में 17 जून 2020 को चार्जशीट सौंप दी थी।

दोनों पर आरोप था कि उन्होंने घर में सो रही 15 वर्षीय नाबालिग को जबरन उठाकर ले गए और नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नदंन सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश किए गए।

कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाहों, सवाल जवाब और दलीलों को सुनने और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया है। फिलहाल दोनों अभियुक्त अभी जमानत पर चल रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिए है कि छह माह बाद जमानत पर रखे गए सभी दस्तावेज खुद ब खुद निरस्त हो  जाएंगे। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता राजन सिंह महरा और रविंद्र सिंह बिष्ट ने पैरवी की।

 

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