काशीपुर: चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा
कोर्ट ने आरोपी को 14 लाख के अर्थदंड से किया दंडित
काशीपुर, अमृत विचार। चेक बाउंस के दोषी को तृतीय अपर सिविल जज-न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 14 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आस्था बीज कम्पनी के डायरेक्टर संदीप गोयल ने अपने अधिवक्ता शुभम सिंघल के माध्यम से तृतीय अपर सिविल न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा कि मैसर्स जैन खाद भंडार के पार्टनर तरुण कुमार जैन ने परिवादी के प्रतिष्ठान से 13,65,940 रुपये का गेहूं का बीज बतौर उधार लिया था।
भुगतान की एवज में आरोपी ने परिवादी को इस राशि एक चेक दिया। चेक भुगतान के लिए बैंक खाते में लगाया गया तो बाउंस हो गया। परिवाद की सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत तलब किया।
दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तृतीय अपर सिविल जज-न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता शर्मा ने आरोपी तरुण जैन को तीन माह की सजा और 14 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें से 13.90 लाख रुपये परिवादी को अदा किया जाएगा। शेष दस हजार रुपये का जुर्माना राजकोष में जमा कराया जाएगा।
