रुद्रपुर: जाली नोट मिलने के प्रकरण में केनरा बैंक पर रिपोर्ट दर्ज

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Edited By Amrit Vichar
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रुद्रपुर, अमृत विचार। केनरा बैंक में जाली नोट मिलने के प्रकरण में आरबीआई के प्रबंधक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि मुद्रा तिजोरी के प्रेषण में अप्रैल माह में जाली नोट मिलने का मामला सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण की तफ्तीश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार प्रबंधक अनुभाग निर्गम विभाग ने 4 मई को तहरीर देकर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कई बैंक शाखाओं से प्राप्त प्रेषण में जाली नोटों की संख्या अधिक पाई जा रही है। जाली नोट का मुद्रण एवं परिचालन भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए से 489 ई तक के तहत अपराध है।

बताया कि जिन बैंक की शाखाओं, चेस्ट के प्रेषण में जाली नोट पाए जाते हैं। उनके विरुद्ध प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाना आरबीआई की जिम्मेदारी है।

संबंधित बैंक शाखाएं किस पुलिस थाना-चौकी के तहत आती है। इसके निर्धारण में आरबीआई को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बताया कि जाली नोट प्रकरण में केनरा बैंक रुद्रपुर के मुद्रा तिजोरी के प्रेषण से प्राप्त जाली नोट अप्रैल 2023 में पाए गए थे। जिसका डाटा एनसीआबी की साइट में अपलोड किया गया है।

आरबीआई के प्रबंधक अनुभाग निर्गम ने पुलिस से केनरा बैंक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच करने की मांग की है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाली नोट प्रकरण की तफ्तीश शुरू कर दी है। 

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