अयोध्या में जरा सा चूके तो होगा जुर्माना: घाट पर कूड़ा फेंकने, थूकने, और शैंपू व साबुन लगाकर नहाने पर देना होगा 200 रुपये

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Edited By Amrit Vichar
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अयोध्या/अमृत विचार। रामनगरी में वह दिन दूर नहीं जब आपकी एक छोटी सी चूक आपको हर्जाना भरने के लिए बाध्य कर देगी। घाटों पर कूड़ा फेंकने से लेकर कूड़ा फेंकने और थूकने तक पर जुर्माना लगाने नगर निगम मंथन कर रहा है। साथ ही घाटों की व्यवस्था को भी पूरी तरह से बदलने का काम किया जाएगा। यह सब कुछ बनारस के घाटों की तर्ज पर किया जाना है। इसके लिए कर अनुभाग को कर उपविधि तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्देश मिलने के बाद संबंधित अधिकारी वाराणसी की प्रस्तावित उपविधि का अध्ययन करने में जुट गए हैं। 
     
घाट पर कूड़ा फेंकने, थूकने, पेशाब करने, कपड़े धोने पर 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। शवदाह घाट से अलग अंतिम संस्कार या लकड़ी रखना 1000, घाट पर दुकानदार द्वारा कूड़ादान न रखना-500, घाट पर साबुन, शैंपू लगाकर नहाना 200, मादक द्रव्य एवं मांसाहार बेचना या सेवन-1000, वेंडिंग जोन के बाद व्यापार करना-1000, बिना अनुमति मछली पकड़ना-1000, बिना सुरक्षा उपकरण या तय सीमा से ज्यादा यात्री बैठाकर नाव संचालन-1000, बिना लाइसेंस नाव संचालन-1000, बिना अनुमति घाट पर नाव मरम्मत-1000, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट आदि का सीवर नदी में आना- 1000, मूर्ति विसर्जन व अपशिष्ट प्रवाहित करना 500, भिक्षाटन करना 200, पॉलीथिन कैरीबैग, प्लास्टिक व थमार्कोल इस्तेमाल पर 500 से 2000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। 

हम लोग बाईलाज बनाने जा रहे हैं। शीघ्र ही इसकी एक एडवाइजरी जारी करेंगे कि घाटों पर इस तरह की हरकत हुई तो जुमार्ना वसूल किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। वाराणसी में भी यही व्यवस्था है, वहां की तर्ज पर अयोध्या में भी इसे कड़ाई से प्रभावी किया जाएगा ...अरुण कुमार गुप्ता, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।

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