Bareilly : हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत...नहीं चलेगा एवान-ए-फरहत पर बुलडोजर, 15 दिन में शुरू हो कंपाउंडिंग प्रक्रिया

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूफीटोला स्थित एवान-ए-फरहत बरातघर के संचालक को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बरेली विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई पर डेढ़ माह के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बीडीए की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ बरातघर संचालक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है।

एवान-ए-फरहत बरातघर के याचिकाकर्ता सरफराज वली खां की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका मे कहा गया था कि बीडीए ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए भवन को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उन्हें कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया और न ही किसी वैध आदेश की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई गई। वहीं बीडीए ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बरातघर बिना स्वीकृत नक्शे और अनुमति के संचालित किया जा रहा था। प्राधिकरण के अधिवक्ता ने कहा कि 2011 में नोटिस जारी किए गए थे और बरातघर संचालक को कई अवसर दिए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि याचिकाकर्ताओं को वैधानिक उपाय अपनाने का मौका दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि बरातघर मालिक दो सप्ताह के भीतर नियमन और कंपाउंडिंग से संबंधित आवेदन बीडीए के समक्ष प्रस्तुत करें। वहीं कोर्ट ने बीडीए को आदेश दिया कि आवेदन मिलने पर उसे छह सप्ताह के भीतर नियमानुसार निस्तारित किया जाए। इस समयावधि तक संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

संचालक पक्ष के अधिवक्ता का वर्जन
एवान-ए-फरहत बरातघर के संचालक सरफराज वली खां के अधिवक्ता वैभव माथुर ने बताया कि बारात घर पर हुई बीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि बीडीए जिस 2011 के आदेश के आधार पर कार्रवाई कर रहा है, वह न तो हमें कभी दिखाया गया और न ही वह आदेश कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हमें 15 दिन के भीतर कंपाउंडिंग की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक बीडीए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा : बीडीए

इस संबंध में बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने एवान ए फरहत बरातघर संचालक को कंपाउंडिंग कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कंपाउंडिंग की प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जो भी आदेश मिले हैं, उनका अनुपालन किया जाएगा।

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