अयोध्या: दिव्यांग शिक्षिका के हत्यारे पति व देवर को दोहरे उम्रकैद की सजा, लगाया 50-50 हजार का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अयोध्या/अमृत विचार। दिव्यांग शिक्षिका की नौकरी हड़पने की नियति से उसकी हत्या करने के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने पति व देवर को दोषी पाते हुए दोहरे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की दशा में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी डीजीसी क्रिमिनल रामकृष्ण तिवारी ने दी है।

उन्होंने बताया कि  पूराकलंदर थाना क्षेत्र के रामपुर सरधा निवासी संदीप सिंह ने अपनी दिव्यांग बहन बबली की शादी अनिल कुमार सिंह निवासी नारा अढ़नपुर थाना हलियापुर जनपद अमेठी के साथ की थी। बबली अयोध्या जिले के जूनियर हाईस्कूल उसरू में अध्यापिका थी। वह जनौरा के परसरामनगर में रहती थी।

उसका बेरोजगार पति अनिल व देवर राहुल उर्फ वीर बहादुर सिंह भी जनौरा आवास पर रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगे थे, जिसका उनकी बहन विरोध करती थी। 27 अप्रैल 2021 को अनिल कुमार अपने बेटे कुंज को उसके ननिहाल छोड़ आया था, इसके बाद भाई के साथ मिलकर पत्नी बबली की हत्या कर दी।

मामले में मृतका बबली के भाई संदीप सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में अपर जिला जज नूरी अंसार की अदालत ने पति व देवर को दोषी पाते हुए दोहरे उम्रकैद की सजा व दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।

यह भी पढ़ें:-बस्ती: किशोरी से गैंगरेप पर गरमाई सियासत, आरोपित भाजपा नेता समेत दो और गिरफ्तार

संबंधित समाचार