Chitrakoot: सामूहिक दुराचार के दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कैद, दोनों को भुगतना होगा साढ़े 25 हजार का अर्थदंड
चित्रकूट में सामूहिक दुराचार के दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कैद।
चित्रकूट में सामूहिक दुराचार के दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कैद। दोनों को भुगतना होगा साढ़े 25 हजार का अर्थदंड।
चित्रकूट, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) दीपनारायण तिवारी ने सामूहिक दुराचार में दोषी पाए जाने पर संजय रलिहा पुत्र केशव रलिहा व लकी गुप्ता पुत्र लल्लू गुप्ता निवासी रौली कल्याणपुर को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। दोनों को 25,500-25,500 रुपये अर्थदंड भी दिया गया है।
इस संबंध में 22 सितंबर 2016 को संजय एवं लकी के विरुद्ध पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली कर्वी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन सीओ राजेश तिवारी ने इसकी विवेचना की थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
प्रभारी संयुक्त अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जगपाल की प्रभावी बहस के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी ने संजय व लकी को दोषी पाया और शुक्रवार को दोनों को 20-20 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। इनको जुर्माना भी भुगतना होगा।
