इंडियन बैंक मैनेजर 24 जून को सीजेएम कोर्ट में तलब, जानिए क्या है मामला
बीसी संचालक पर ढाई लाख रुपये निकालने का आरोप
जरवल/ बहराइच, अमृत विचार। जरवल नगर पंचायत निवासी महिला ने बैंक मैनेजर और बीसी संचालक पर धोखाधड़ी कर रुपया निकाल लेने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पर वाद दायर कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। कोर्ट ने अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद ब्रांच मैनेजर को जांच कर रिपोर्ट सहित तलब कर लिया है।
जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला चौक निवासी रुबी खातून ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया है कि वह इण्डियन बैंक जरवल कस्बा की खाता धारक है। उसके मोहल्ला चौक में इण्डियन बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र अभिजीत गुप्ता उर्फ ईशू द्वारा चलाया जा रहा था,जिसपर जाकर वह अपने खाते के बारे में जानकारी किया करती थी।
एक मार्च 23 को वह अपने बैंक खाते की जानकारी के लिये ग्राहक सेवा केन्द्र पर गयी तो बीसी संचालक ने कहा कि आपकी पासबुक पुरानी है, जो इलाहाबाद बैंक के नाम से है। केवाईसी भी चालू नहीं है। अपना पासबुक छोड़ दें तो आपका नया खाता चालू हो जायेगा। आरोप है कि उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए उससे सादे विड्राल पेपर पर हस्ताक्षर बनवा कर ढाई लाख रुपये निकाल लिया। बैंक के कम्प्यूटर पर चेक करने पर पता चला कि तीन मार्च को बैंक खाते से ढाई लाख रूपये निकाला गया है।
न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद कहा कि न्यायालय का मत है कि बैंक एक विश्वास का केन्द्र है। जहां पर खाता धारक और बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं विश्वास से कार्य होता है। ऐसी परिस्थितियों में इण्डियन बैंक के जनरल मैनेजर मामले की जांच कर नवीन आख्या प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। कोर्ट ने इण्डियन बैंक के जनरल मैनेजर को निर्देश दिया है कि वह स्वयं पीड़िता द्वारा प्रार्थनापत्र में लगाये गये आरोपों के विषय में समुचित जांच कर आख्या न्यायलय के समक्ष 24 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।
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