दो पहिया वाहन चालकों को बीआईएस हेलमेट पहनना करें अनिवार्य : परिवहन आयुक्त

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हेलमेट आपूर्ति न करने पर डीलरों पर होगी कार्रवाई, प्रमाण पत्र चेक करें

लखनऊ, अमृत विचार। परिवहन आयुक्त चन्द्र भूषण सिंह ने प्रदेश के सभी परिवहन उपायुक्त, संभागीय परिवहन अधिकारियों,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि समस्त दो पहिया वाहनों के चालकों को बीआईएस मानक के हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के लिए प्रत्येक डीलर व दो पहिया वाहन निर्माता द्वारा ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी के समय बीआईएस मानक के अनुरूप हेलमेट की आपूर्ति प्रदान करना सुनिश्चित करायें। साथ ही पंजीयन अधिकारियों द्वारा वाहनों के पंजीकरण से पूर्व हेलमेट आपूर्ति का प्रमाण पत्र अवश्य चेक किया जाए । इस संबंध में डीलर्स का औचक निरीक्षण कराना भी सुनिश्चित करें। किसी डीलर द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, तो उसके ट्रेड सर्टिफिकेट के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिवहन आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि समस्त दो पहिया वाहनों का पंजीयन करने से पूर्व पोर्टल पर हेलमेट संबंधी प्रपत्र अपलोड करने का भलीभांति परीक्षण एवं पुष्टि करने के बाद ही वाहनों का पंजीयन करायें। समस्त दो पहिया डीलरों की ओर से दो पहिया वाहनों की बिक्री करते समय ग्राहक को हेलमेट की आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए।

परिवहन आयुक्त ने कहा है कि इस संबंध में पूर्व में भी विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गये थे, लेकिन इनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया, जिससे इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वर्तमान में डीलर व दो पहिया वाहन निर्माता की ओर से ग्राहकों को दो पहिया वाहन डिलीवरी के समय बीआईएस मानक के अनुरूप हेलमेट की आपूर्ति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युदर में कमी लाने का है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से दो पहिया चालकों को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें -आज पूरी दुनिया भारत को लेकर विश्वास से भरी हुई है : के लक्ष्मण

संबंधित समाचार