Bareilly: देहात क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा और टेंपो के परमिट नहीं होंगे जारी
आरटीओ कमल प्रसाद गुप्ता ने दी जानकारी, नौ कस्बों के ऑटो रिक्शा और टेंपो की संख्या निर्धारित की
बरेली, अमृत विचार। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रों से ऑटो रिक्शा एवं टेंपो टैक्सी के पहले से जारी परमिटों को शामिल करते हुए नए परमिटाें की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इससे अधिक एक भी परमिट देहात क्षेत्रों के लिए जारी नहीं किए जाएंगे। परमिट संख्या निर्धारित करने पर अवैध संचालन पर भी रोक लगेगी।
आरटीओ कमल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आरटीए की 13 जून को हुई बैठक में बरेली में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रों से ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो टैक्सी के पूर्व में जारी परमिटों को शामिल कर नये परमिटों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कर दिया गया है।
बहेड़ी में ऑटो रिक्शा 300 व टेंपो 312, फतेहगंज पश्चिमी 750 ऑटो रिक्शा व 40 टेंपो, आंवला में 325 ऑटो रिक्शा व टेंपो 59, रिठौरा में 1100 ऑटो रिक्शा व 8 टेम्पो, मीरगंज में 300 ऑटो रिक्शा व 71 टेंपो, फतेहगंज पूर्वी में 200 ऑटोरिक्शा व 3 टेंपो, फरीदपुर में 900 ऑटोरिक्शा व 276 टेंपो, नवाबगंज में 250 ऑटोरिक्शा व 231 टेंपो और देवचरा में ऑटो रिक्शा 1023 व 38 टेंपो हैं। कुल 5148 ऑटो रिक्शा व 1039 टेंपो परमिटों की संख्या निर्धारण हुई है।
प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्र के नए केंद्र स्थापित करने के लिए एसपी ग्रामीण और एआरटीओ प्रवर्तन की संयुक्त टीम बनाई है। टीम से प्रकरण पर आख्या प्राप्त होने के बाद आगामी बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय लिया गया। बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में भी जिला/पुलिस-प्रशासन एवं एआरटीओ प्रवर्तन की संयुक्त टीम का गठन करते हुए निर्णय लिया है कि उनके जिले में प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित केन्द्रों के अतिरिक्त यदि अन्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता है तो उस केंद्र से कितने परमिटों की जरूरत हाेने के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
एआरटीओ प्रवर्तन एवं एसपी ट्रैफिक को ऑटो-रिक्शा/बसों के लिए स्टैंड/पार्किंग का चिह्नीकरण करते हुए जिलाधिकारी से अधिसूचित कराने के निर्देश दिए हैं। जिससे ऑटोरिक्शा चालकों एवं बस मालिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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