नैनीताल: पाइंस श्मशान घाट मोटर मार्ग नहीं बनने पर नगर पालिका व सरकार से मांगा जवाब
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाई कोर्ट ने नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट में मुख्य मोटर मार्ग से घाट तक सर्वे होने के बाद भी मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित नगर पालिका परिषद को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल के पाइंस श्मशानघाट में सर्वे होने के बाद भी घाट को मोटर मार्ग से नहीं जोड़ा गया है जबकि मोटर मार्ग का सर्वे जिला अधिकारी व कमिश्नर की संस्तुति पर पूर्व में हो चुकी है।
घाट तक मोटर मार्ग नहीं होने से लोगों को कई तरह की असुविधाएं हो रही है। यही नहीं घाट में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बैठने के लिए सीटें, लकड़ियों आदि का भी इंतजाम नहीं है। इसकी वजह से घाट जाने वाले लोगों को असुविधाएं होती हैं। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ा जाए और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
