MP : एम.एस. गोलवलकर विवादास्पद पोस्टर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज
इंदौर/गुना/भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख एम.एस. गोलवलकर को लेकर सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्टर साझा कर विद्वेष फैलाने के आरोप में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर एवं गुना में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
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इंदौर शहर के पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमें यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि सिंह ने उन बातों को गोलवलकर का कथन बताते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया जो उन्होंने (पूर्व सर संघचालक) कभी कहीं ही नहीं थीं। इस शिकायत पर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।’’
देउस्कर ने बताया कि सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के बाद आगामी कदम उठाए जाएंगे। इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय वकील और संघ कार्यकर्ता राजेश जोशी की शिकायत पर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना), धारा 469 (ख्याति को
नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी), धारा 500 (मानहानि) और धारा 505 (सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जोशी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सिंह ने शनिवार को ट्विटर और फेसबुक पर ‘गुरुजी’ (संघ हलकों में गोलवलकर का लोकप्रिय नाम) के नाम और तस्वीर
वाला विवादास्पद पोस्टर साझा किया ताकि दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और हिंदुओं में वैमनस्य पैदा कर उन्हें संघर्ष के लिए उकसाया जा सके। शिकायत में कहा गया कि गोलवलकर के बारे में सिंह के फेसबुक पोस्ट से संघ कार्यकर्ताओं और समस्त हिन्दू समुदाय की धार्मिक आस्था कथित तौर पर आहत हुई है।
सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जोशी ने कहा, ‘‘सोशल मीडिया पर सिंह के साझा किए गए पोस्टर में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के बारे में गुरुजी के नाम और तस्वीर के दुरुपयोग से एकदम फर्जी बातें छापी गई हैं। ये बातें गुरुजी ने कभी नहीं कही थीं।’’
संघ के एक स्थानीय पदाधिकारी ने मीडिया को भेजे बयान में आरोप लगाया कि सिंह ने इस संगठन की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर गोलवलकर को लेकर ‘‘मिथ्या और अनर्गल पोस्ट’’ साझा किया। उधर, कांग्रेस ने सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सूबे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा है।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख के.के. मिश्रा ने कहा,‘‘सिंह बिना प्रमाण के इंटरनेट पर कुछ भी साझा नहीं करते हैं। गोलवलकर से जुड़े पोस्ट को लेकर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने में पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाई, लेकिन पुलिस उन भाजपा नेताओं पर मामला दर्ज करने में हीला-हवाली करती है जो वीडी सावरकर के बारे में सिंह के तथ्यात्मक बयानों को सोशल मीडिया पर आए दिन काट-छांट कर पेश करते हैं।’’
वहीं, गुना से मिली रिपोर्ट के अनुसार केशव शर्मा की शिकायत के बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुना में भी रविवार दोपहर मामला दर्ज किया गया। केशव गुना के रहने वाले हैं। गुना कैंट पुलिस थाना प्रभारी संजीव मावई ने कहा कि गोलवलकर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ शर्मा की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 469, 500 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार रात को ट्वीट किया, ‘‘बिना तथ्यों की जानकारी के दुष्प्रचार करना और विद्वेष फैलाना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। श्रद्धेय श्री गोलवलकर गुरुजी ने आजीवन सामाजिक विभेद मिटाने और समरस समाज के निर्माण के लिए कार्य किया। गुरुजी के विषय में इस तरह का मिथ्या प्रचार कांग्रेसी नेताओं की कुंठा को दर्शाता है।’’
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