हल्द्वानी: खुले में मांस बेचने पर होगी कार्रवाई, दुकानों में लगाने होंगे काले रंग के शीशे
हल्द्वानी, अमृत विचार। नगर निगम क्षेत्र में अब मांस खुले में बेचने पर कार्रवाई होगी। साथ ही मांस विक्रेताओं को दुकानों में काले रंग के शीशे लगाने होंगे और साफ-सफाई का खास ध्यान रखना होगा।
वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कांडपाल ने इस संबंध में एक मांस विक्रेताओं के लिए आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी मांस विक्रेता की ओर से नगर निगम क्षेत्र में बकरे, मुर्गे, मछली आदि का मांस खुले में नहीं बेचा जाएगा। दुकान के अंदर रखकर ही इसे बेचा जाएगा। दुकानदारों को दुकान में काले रंग के शीशे लगाने होंगे।
अपशिष्ट नालों में नहीं बहाया जाएगा। किसी भी प्रकार के जानवर दुकान के बाहर नहीं रखे जाएंगे। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। आदेश के मुताबिक मीट व्यवसायियों को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निमयों का पालन न करने पर संबंधित के खिलाफ नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामाग्री रखने पर होगी कार्रवाई
हल्द्वानी। शहर में कई जगहों पर सार्वजिन स्थानों पर रेता, पत्थर, ईट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि निर्माण सामाग्री रखी जाती है। यहां तक सड़कों पर भी कई लोग निर्माण सामाग्री रख देते हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है। साथ ही खतरा भी बना रहता है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामाग्री रखने पर कड़ी कार्रवाई जाएगी। साथ ही नाली, नहरों, नालों में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
