Uttarakhand Sting Case: CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, हरीश रावत व हरक रावत को वॉयस सैंपल देने का आदेश जारी

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Edited By Amrit Vichar
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देहरादून, अमृत विचार। सोमवार को सीबीआई कोर्ट मे हुई सुनवाई के दौरान उत्तराखंड का बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया है जिसके लिये कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिये हैं।

अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल के मुताबिक, विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन, संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।  

वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया था, इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इसमें डॉ. हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था। 

दोनों ही स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। इसमें रुपयों के लेन-देन होने की बात का दावा भी स्टिंग प्रसारण के दौरान किया गया था। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। 

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