सुलतानपुर : किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

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Published By Virendra Pandey
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सुलतानपुर, अमृत विचार। बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते साल किशोरी से दुराचार व अपमानित करने के दोषी रामनिहाल यादव को पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने 20 साल की सजा सुनाकर सोमवार को जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी के मुताबिक बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मार्च 2022 को आरोपी ने गांव मे अपने पाही के घर से वापस आ रही किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने पेश साक्ष्यों के आधार पर रामनिहाल यादव को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर सोमवार को जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोषी पर कुल 52 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

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