पीलीभीत: भाजपा नेता और उसके दोस्त के हत्यारे दो भाइयों को उम्रकैद, 2019 में हुई थी वारदात 

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Published By Vikas Babu
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पीलीभीत, अमृत विचार। भाजपा नेता शिवराम और उसके दोस्त अतुल श्रीवास्तव की प्रधानी की रंजिश में गोली मारकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में पूर्व प्रधान और उसके भाई को सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।  दोनों पर जुर्माना भी डाला गया है।  यह भी आदेश किए गए अर्थदंड की वसूली होने पर 50 प्रतिशत धनराशि मृतकों के विधिक वारिसान को दी जाएगी।  

अभियोजन कथानक के अनुसार कोतवाली पूरनपुर में वादी माधोटांडा थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर निवासी राजेंद्र सिंह यादव पुत्र होरीलाल यादव ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार उसका भतीजा शिवराम यादव व उसका मित्र अतुल श्रीवास्वत आठ जनवरी 2019 को दोपहर साढ़े तीन बजे पूरनपुर से अपने घर बाइक से आ रहे थे। पूरनपुर मंडी समिति गेट के पास पहुंचते ही सफेद वैगनआर कार से गांव के ही वसीबुल्उलाह खां (तत्कालीन प्रधान), चुन्नन खां, गुड्डू और मसीउल्ला खां ने पहले बाइक में टक्कर मारी। 

जब बाइक सवार गिर गए। इसके बाद चारों ने एकराय होकर प्रधान के चुनाव की पुरानी रंजिश में दोनों को गोली मार दी। अतुल की मौके पर मौत हो गई जबकि शिवराम यादव ने सीएचसी ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था। गांव के ही एक व्यक्ति ने सारी घटना देखी। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद चारों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या की धारा में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। अभियुक्तों की निशानदेही पर तमंचा आदि बरामद किया गया था। 

मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत में चली। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन करने के उपरांत अभियुक्त वसीबुल्लाह खां और उसके भाई मसीउल्ला खां को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वसीबुल्लाह खां पर 27 हजार जबकि मसीउल्ला पर 30 हजार रुपये अर्थदंड डाला।  इसी मामले में दो आरोपी गुड्डू उर्फ शरीफ खां और चुन्नन खां को दोषमुक्त कर दिया है।

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