प्रयागराज : पूर्व सपा विधायक के भाई के मामले की सुनवाई अब 16 अगस्त को
अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव व उनके भाई द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने के मामले में सुनवाई करते हुए मामले को आगामी 16 अगस्त 2023 को सूचीबद्ध किया है और अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश जारी रखने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव व पुत्र सुबोध कुमार यादव और उनके भाई जुगेंद्र सिंह यादव ने शिकायतकर्ता गीतम सिंह की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसे डराया और जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 1995 में पिता की मृत्यु के बाद उक्त जमीन उसके व उसकी मां और भाई के नाम हो गई। शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है, इसलिए पूर्व विधायक ने सपा शासनकाल में उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया।
शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2007 में एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई, उसे याचियों की ओर से लगातार धमकियां मिलती रहीं, जिससे परेशान होकर पूरा परिवार मथुरा जाकर रहने लगा। आरोपियों ने उसे मथुरा से एटा बुलाकर जबरन उससे जमीनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी लिए और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले उसे पता चला कि सरकार भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ अभियान चला रही है तो उसने 17 जून 2022 को थाना मलावन, एटा में आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 2015 की धारा के तहत फिर से रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत की।
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