Jasleen Kaur Suicide Case: फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर की खुदकुशी, लगाए थे ये आरोप, सास-ससुर बरी, जानिए पूरा मामला
कानपुर में जसलीन कौर के खुदकुशी के मामले में सास-ससुर बरी।
कानपुर के गंगा बैराज में फेसबुक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर जसलीन कौर ने खुदकुशी कर ली थी। मामले में कोर्ट ने सास-ससुर को बरी कर दिया।
कानपुर, अमृत विचार। अपर जिलाजज सप्तम आजाद सिंह ने लोहा कारोबारी की पत्नी जसलीन कौर के खुदकुशी के मामले में सास और ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जसलीन खुदकुशी के पहले फेसबुक पर प्रताड़ित किए जाने के आरोप का वीडियो पोस्ट कर गंगा में कूदकर जान दी थी। इसमें पति भी आरोपी है, लेकिन स्टे होने की वजह से उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। वादी पक्ष फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि न्यायालय का सम्मान करते है, लेकिन वह फैसले के विरोध में ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
पांडुनगर निवासी पवनीत गांधी लोहा कारोबारी हैं। उनकी 27 नवंबर 2011 को जयपुर की जसलीन कौर से शादी हुई थी। उनका चार साल का बेटा समरजीत है। पवनीत के साथ पिता जसवीर सिंह और मां लाडी रहते हैं। जलसीन की सास-ससुर से बनती नहीं थी। उसका पति से अक्सर सास-ससुर को लेकर झगड़ा होता था।
इससे वह काफी परेशान भी रहती थी। 20 जनवरी 2018 को बाजार जाने की बात कहकर स्कूटी से निकली थी। वह बाजार न जाकर बैराज पहुंच गई। जहां उसने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया और फिर गंगा में कूद गई। गोताखोर ने उसको गंगा से निकालकर हैलट भेजा। जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। जसलीन के परिजनों ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और ससुराल वालों की क्रूरता की वजह से मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मैं माता पिता को छोड़कर अलग नहीं रह सकता
अपर जिलाजज सप्तम की अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में आरोपी के वकील ने मृतक और सास के बीच हुए मोबाइल पर बात की रिकार्डिंग को सबूत के तौर पर पेश किया था। उन्होंने दलील दी कि जसलीन सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह पति पर दबाव बना रही थी कि वह माता-पिता से अलग रहें। पवनीत ने यह हवाला देकर मना कर दिया था कि माता पिता काफी बुजुर्ग है। मैं इस उम्र में उनको अकेले नहीं छोड़ सकता है।
न पति के साथ रह पा रही न छोड़ पा रही हूं
वहीं, अभियोजन पक्ष ने फेसबुक के वीडियो को सबूत के तौर पेश किया। जिसमें जसलीन कह रही थी कि ‘मै पति के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन सास और ससुर मुझे बहुत परेशान करते हैं। न तो पति के साथ रह पा रही हूं न उसे छोड़ पा रही हूं। इसलिए मैने सुसाइड करने का फैसला किया है’ यह वीडियो पोस्ट कर जसलीन ने खुदकुशी की थी। आरोपियों की ओर से सात गवाह पेश हुए, जबकि अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों के गवाह और सबूतों के आधार पर आरोपितों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।
