बहराइच : उप निरीक्षक और सिपाही समेत चार के विरुद्ध लूट और छेड़छाड़ का केस दर्ज

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, बहराइच । अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के निर्देश पर फखरपुर पुलिस ने थाने के उपनिरीक्षक और सिपाही समेत चार लोगों के विरुद्ध बुधवार को लूटपाट और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के इस आदेश से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने अधिवक्ता सभाराज सिंह के द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट में वाद दायर किया था। जिसमें उसका कहना था कि 30 मार्च 2022 को वह पत्नी के साथ घर में सो रहा था। रात 12:00 बजे फखरपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक राम प्रकाश मिश्रा, सिपाही दिग्विजय और गांव निवासी बाबू पुत्र छोटे, रामदेव पुत्र छोटे उसके घर में टटिया फाड़कर घुस गए। ग्रामीणों के साथ पुलिस ने नंगा नाच किया था। ग्रामीण का 5000 रूपये नगदी और 60 हजार मूल्य के जेवरात लेकर सभी फरार हो गए थे।

पीड़ित ग्रामीण ने थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। 5 मई 2022 को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर परेशान ग्रामीणों ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।

अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के निर्देश पर फखरपुर पुलिस ने थाने के उपनिरीक्षक राम प्रकट मिश्रा, सिपाही दिग्विजय, बाबू और रामदेव के विरुद्ध धमकी देने, छेड़छाड़ करने और लूटपाट करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर उप निरीक्षक समेत चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

थानाध्यक्ष का नहीं उठा फोन

फखरपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक सिपाही समेत चार के विरुद्ध कोर्ट ने लूटपाट और छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस बारे में फखरपुर थानाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा को जानकारी लेने के लिए फोन लगाया गया, लेकिन घंटी बजती रहे उन्होंने फोन नहीं रिसीव नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पर हुए इस कार्रवाई का बयान प्रभारी निरीक्षक नहीं देना चाहते हैं।

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