श्रीनगर: जमानत मिलने के बाद आईटीईए प्रमुख इंकलाबी फिर से गिरफ्तार

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श्रीनगर। इस्लामिक तंजीम ए आजादी (आईटीईए) के प्रमुख अब्दुल समद इंकलाबी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत से जमानत मिलने और श्रीनगर केंद्रीय कारागार से बाहर आने के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कई माह तक गिरफ्तारी से बचने के बाद इंकलाबी को पुलवामा जिले के त्राल इलाके से दिसंबर 2018 …

श्रीनगर। इस्लामिक तंजीम ए आजादी (आईटीईए) के प्रमुख अब्दुल समद इंकलाबी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत से जमानत मिलने और श्रीनगर केंद्रीय कारागार से बाहर आने के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कई माह तक गिरफ्तारी से बचने के बाद इंकलाबी को पुलवामा जिले के त्राल इलाके से दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

उस पर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया था और प्रदेश के विभिन्न जेलों में रखे जाने के बाद अंत में उसे श्रीनगर के केंद्रीय कारागार में बंद किया गया। उसे करीब एक माह तक मानसिक रोग अस्पताल में भी रखा गया था। एनआईए की विशेष अदालत, अनंतनाग ने 3 सितंबर को इंकलाबी को सशर्त जमानत दे दी। उसे दो लाख रुपये की जमानत राशि भरने का भी आदेश दिया गया।

न्यायालय ने इंकलाबी को रिहा करने का आदेश इसलिए भी दिया क्योंकि उसने दावा किया था कि वह किसी अन्य मामले या अपराध से नहीं जुडा हुआ है। लाकडाउन हटने के बाद अदालत के समक्ष बेल बाउंड पेश किया जाएगा। जमानत मंजूर करते समय यह शर्त भी रखी गई कि जब भी जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वह उसके समक्ष उपस्थित होगा।

जमानत के आदेश में आगे कहा गया है कि इंकलाबी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय सीमाओं को नहीं छोड़ेगा। साथ ही याचिकाकर्ता किसी आपराधिक या विध्वंसक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि न्यायालय का आदेश गुरुवार को मिलने के बाद इंकलाबी शाम में केंद्रीय कारागार से रिहा हुए। रिहा होने के तुरंत बाद ही इंकलाबी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।

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