Hamirpur: अपहरण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद अशोक चंदेल को पांच साल के कठोर कारावास की सजा

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हमीरपुर में अपहरण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद अशोक चंदेल को पांच साल के कठोर कारावास की सजा।

हमीरपुर में अपहरण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद अशोक चंदेल को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही साढ़े आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

हमीरपुर, अमृत विचार। 16 वर्ष पूर्व हुए अपहरण के मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में आनलाइन सुनवाई हुई। अदालत ने सजायाफ्ता पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल को एसीजीएम सीमा कुमारी की अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साढ़े आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। हत्या के मामले में पूर्व सांसद उम्रकैद की सजा काट रहा है।

अभियोजन अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि शहर के रमेड़ी मोहल्ला निवासी पप्पू उर्फ परशुराम ने 19 जुलाई 2007 को कोतवाली में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि 27 नवंबर 2006 को शाम करीब साढ़े पांच बजे अपने साथी विष्णु शर्मा के साथ शहर के चौरादेवी मंदिर से पैदल बस स्टैंड की ओर आ रहा था। तभी जजी कालोनी मोड़ बंधा के पास सफेद कार सामने आकर रुकी। कार में लाइसेंसी बंदूक व रिवाल्वर लिए करीब आधा दर्जन लोग बैठे थे। जिन्होंने जबरियन उसके साथी विष्णु शर्मा को कार में बैठा लिया और अशोक चंदेेल के पास ले गए।

आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने एक पुराने मामले में समझौता करने के लिए जान से मारने की धमकी देकर दबाव डाला। समझौता न मानने पर लात घूंसों से पीटकर बंधक बना लिया था। मामले में पुलिस ने दोषी पूर्व सांसद सहित आठ आरोपियों के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्जकर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। जिसमें सात आरोपियों की केस फाइल अलग कर उसकी सुनवाई सीजीएम कोर्ट में चल रही है। जबकि पूर्व विधायक/सांसद का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने सात नवंबर 2022 को आरोप तय किए थे।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल को पांच साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर साढ़े आठ हजार का अर्थदंड लगाया है। बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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