बाराबंकी : एक हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास, दूसरा दोषमुक्त
बाराबंकी, अमृत विचार। जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने मसौली थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में शुक्रवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि दूसरे को दोषमुक्त कर दिया। आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ न्यायालय ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल 2019 को जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी इनायतपुर थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी ने अपने भाई की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मार कर शव नहर के किनारे फेंक देने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान इस मामले मेंअभियुक्तों पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ मोनू पुत्र राकेश वर्मा निवासी मुबारकपुर थाना सफदरगंज एवं रामसिंह उर्फ उदन पुत्र मिश्रीलाल यादव निवासी भयारा थाना जहाँगीराबाद जनपद बाराबंकी का नाम प्रकाश में आया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । पुलिस ने समय से न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाही कराई।
न्यायालय ने हत्याभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ मोनू पुत्र राकेश वर्मा निवासी मुबारकपुर थाना सफदरगंज को दोषी पाया। और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि दूसरे अभियुक्त रामसिंह उर्फ उदन को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। न्यायालय के इस निर्णय से से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।
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