Jalaun: किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका, सजा सुनते ही रो पड़े परिजन
जालौन में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा।
जालौन में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जालौन, अमृत विचार। न्यायालय में 5 वर्ष ट्रायल पर चले दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई, इसी के साथ उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगा दिया। जैसे ही फैसला आया और आरोपी के परिजनों को पता चला तो उनकी आंखो से आंसू निकल पड़े। वहीं पीड़ित पक्ष ने खुशी मनाई।
वादी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमरा बावनी निवासी शिवरतन ने पांच साल पहले एक घर में घुसकर सुबह के समय किशोरी के साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म कर दिया था। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर घर में घुसकर दुष्कर्म समेत पास्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद जांच पड़ताल के बाद विवेचक द्वारा विवेचना संपादित कर चार सीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। कोर्ट में पांच साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट मुहम्मद आजाद ने शिवरतन को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
