प्रयागराज : केस में लापरवाही बरते जाने पर फतेहपुर के जुडिशल मजिस्ट्रेट को किया तलब

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । सात साल से कम की सजा में निर्दोष को जेल भेजने पर मामले में बरती गई लापरवाही के लिए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी 12 सितंबर को इसी मामले में फतेहपुर जनपद के सिविल जज/जुडिशल मजिस्ट्रेट अरुण कुमार को तलब किया गया है।

मालूम हो कि उन्होंने 7 साल से कम सजा में एक निर्दोष को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। पिछली सुनवाई में तत्कालीन एसपी, फतेहपुर राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन इंस्पेक्टर खखरेरू अमित कुमार व दारोगा मनोज कुमार यादव को कोर्ट ने इस मामले में सफाई के लिए व्यक्तिगत तौर से 7 अगस्त को तलब किया है।

कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन एसपी ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक, खखरेरू समेत मामले के जिम्मेदार लोगों को कोर्ट में हाजिर करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद एसपी राजेश कुमार सिंह पदोन्नति लेकर एटा जनपद के एसएसपी बना दिए गए।

गौरतलब है कि वादी के खिलाफ बीती 9 मई 2023 को खखरेरू थाने में विपक्षी उमेश सिंह व विजय देवी से पैसे लेकर थानाक्षेत्र के तक्कीपुर कठरिया निवासी आनंद सिंह उर्फ बाबू सिंह के खिलाफ 4 फर्जी मुकदमे दर्ज किए और गिरफ्तारी भी की गई, जबकि सारे मामले 7 साल से कम की सजा के थे, जिनका निस्तारण न्यायालय में होना चाहिए और पहली बात तो केस ही बनावटी थे और दूसरे जेल भेजे जाने वाली धाराएं भी नहीं थी, लेकिन न सिर्फ सभी जिम्मेदारों ने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी अवहेलना की।

अतः अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आगामी 7 अगस्त 2023 को पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर सहित इंस्पेक्टर व हलका के दारोगा को भी मामले में व्यक्तिगत तौर से तलब किया है।

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