बिहार सरकार का बड़ा फैसला, प्रवासी मजदूर की मौत पर दोगुना किया मुआवजा
पटना। बिहार सरकार ने देश के अन्य हिस्सों या देश के बाहर प्रवासी मजदूरों की मौत पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि (मुआवजा) बढ़ाकर दोगुना कर दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने संवाददाता सम्मेलन में फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई है । इसके तहत अब देश के अन्य हिस्सों में या देश के बाहर प्रवासी मजदूरों की मौत पर अनुग्रह राशि दोगुना कर दो लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सिद्धार्थ ने बताया कि पहले मृतक के परिवार को बिहार सरकार एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देती थी जो आखिरी बार 2008 में बढ़ाई गई थी । दुर्घटना या हादसे के 180 दिन के अंदर पीड़ित परिवार को राशि दी जाएगी । हादसे में पूर्ण विकलांगता पर पीड़ित एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि के हकदार होंगे, जो पिछले प्रावधान में 75,000 रुपये थी, जबकि आंशिक विकलांगता पर अनुग्रह राशि को 37500 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये किया गया है।
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