हरदोई : पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल का कारावास, लगाया जुर्माना   

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई, अमृत विचार। जिला न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने एक फैसले में दहेज की खातिर अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपित पति को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पचदेवरा क्षेत्र के निवासी सचिन मिश्रा ने दहेज की खातिर अपनी पत्नी नीतू उर्फ प्रतिमा हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता हरी राम ने दर्ज कराई थी। मृतका के पिता ने कहा कि उसने घटना के करीब दो साल पहले अपनी पुत्री का विवाह आरोपी के साथ किया था। उसमें सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन शादी के बाद से ही उसकी बेटी के ससुराल वाले कम दहेज की खातिर उसे प्रताड़ित करने लगे और आठ मई 2011 को मिट्टी का तेल डाल आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। 

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलील को सुनकर आरोपी पर दहेज हत्या का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें -दस साल बाद सपा विधायक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, एक लाख का घोषित था इनाम

संबंधित समाचार