हल्द्वानी: सिपाही के परिवार को 1. 41 करोड़ अदा करे इंश्योरेंस कंपनी
हादसे में हुई थी सिपाही की मौत, प्रथम अपर जिला जज ने दिया भुगतान का आदेश
हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी की अदालत ने सड़क हादसे में मृत पुलिस जवान के मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय हल्द्वानी को 1 करोड़ 41 लाख 39 हजार 500 रुपये की धनराशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पीसी जोशी ने बताया कि घटना 29 मार्च 2022 की है। नैनीताल जिले में तैनात वार्ड नम्बर 6 दिनेशपुर बुक्सौरा ऊधमसिंह नगर निवासी पुलिस का जवान अरुण मौर्य हल्द्वानी से अभियुक्तों को लेकर अपने सहकर्मियों के साथ जिला न्यायालय जिंद हरियाणा में पेश करने गया हुआ था।
रात को वापस आते समय पेरीफेरी हाईवे पर मवीकला कट बागपत के पास पीछे से अनियंत्रित गति से आ रहे एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इसमें सिपाही अरुण मौर्य, सिपाही परवीन कुमार, सिपाही मनोज कुमार और दरोगा रमेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
अरुण मौर्य को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में जवान की पत्नी सुमन मौर्य ने कोर्ट वाद दायर किया था। बीते 8 अगस्त को सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी की अदालत ने टक्कर मारने वाले ट्रक के बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय हल्द्वानी को आदेशित किया है कि 1 करोड़ 41 लाख 39 हजार 500 रुपये की धनराशि पीड़ित परिवार को अदा करें।
