नैनीताल: पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में व्यावसायिक निर्माण पर रोक
हाईकोर्ट का विकास प्राधिकरण को नोटिस, अधिशासी अभियंता कोर्ट में तलब
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
खंडपीठ ने निजी व्यक्ति के व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण और होटल स्वामी विक्रम सिंह दानू को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगली तिथि 5 सितंबर को पीडब्ल्यूडी, बागेश्वर के अधिशासी अभियंता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, बागेश्वर व्यापार संघ अध्यक्ष कवि जोशी ने याचिका में कहा कि बागेश्वर में तहसील रोड स्थित पीडब्ल्यूडी आवासीय कॉलोनी में निजी व्यक्ति द्वारा पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण कर वृहद रूप से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। याचिका में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता द्वारा जिला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने संबंधी पत्राचार किया गया है, लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
याचिका में यह भी कहा गया कि सिंचाई विभाग, बागेश्वर की नहर के ऊपर भी निजी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिस पर रोक लगाई जाए। याचिका में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग सहित होटल स्वामी विक्रम सिंह दानू को पक्षकार बनाया गया है।
