अयोध्या : पत्रकार को फंसाने खातिर गढ़ी फर्जी घटना, याचिका हुई खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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अयोध्या, अमृत विचार। बीकापुर शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलेथू कनक के सहायक अध्यापक महेश कुमार मौर्य की एक पत्रकार के खिलाफ फर्जी घटना की याचिका को न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन की पीठ ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जांच आख्या के अवलोकन में प्रथम दृष्टया अंकित कथन मनगढ़ंत एवं मात्र पेशबंदी में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय ने शिक्षक के आवेदन को खारिज कर दिया।
      
बीकापुर क्षेत्र के पत्रकार हरिओम पाण्डेय ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलेथू कनक सहित कई विद्यालयों का 22 अप्रैल 2022 को प्रातः जायजा लिया गया था। इस दौरान सहायक अध्यापक महेश कुमार मौर्य हमेशा की तरह उस दिन भी बगैर पूर्व सूचना के गैर हाजिर पाए गए। इसकी सूचना दूरभाष पर खंड शिक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव को दी गई। जांच में सूचना सही पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। इससे नाराज अध्यापक मौर्य ने पत्रकार को दूरभाष पर भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारने पीटने की धमकी दी। 

धमकी की रिकॉर्डिंग विभाग एवं कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसकी जांच में दोषी अध्यापक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट न्यायालय को भेजी। इससे नाराज अध्यापक मौर्य ने पत्रकार के खिलाफ एक झूठी एवं मनगढ़ंत कहानी बनाकर 156 (3) के तहत याचिका दाखिल की। याचिका में अध्यापक ने पत्रकार द्वारा गुंडा टैक्स की वसूली, मारपीट, गाली गलौज समेत गंभीर आरोप लगाया। इस पर न्यायालय ने पुलिस से घटना की जांच कराई तो मामला फर्जी पाया गया। पुलिस ने जांच आख्या रिपोर्ट में बताया कि पत्रकार को फसानें के लिए मौर्य ने फर्जी घटना रची।

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