रुद्रपुर: किसान को मिला धोखा, तो जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया निर्णय
रुद्रपुर, अमृत विचार। काशीपुर के रहने वाले किसान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद ऊधमसिंहनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी देहरादून को किसान की क्षति फसल की आंकलन राशि पर सात फीसदी ब्याज दर के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाया था।
परिवादी के अधिवक्ता पराग नेगी ने बताया कि बैलजुडी थाना कुंडा काशीपुर निवासी शाहिद हुसैन ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका डालते हुए बताया था कि उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी फसल वर्ष 2018-19 को शाखा प्रबंधक ऊधमसिंहनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव काशीपुर के यहां खाता खोला था, जबकि क्षेत्रीय प्रबंध क एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया राजपुर रोड़ देहरादून के द्वारा फसली योजना का बीमा किया था और नियमानुसार किश्त भी जमा की थी।
बताया कि 12अप्रैल 2019 को खेत के गुजरने वाली विद्युत पोल की चिंगारी से उसके खेत में आग लग गई और ढाई एकड़ की फसल जलकर स्वाहा हो गई। 15अप्रैल 2019 को अग्निकांड की सूचना कृषि उत्पादन मंडी सचिव को दी। जिसके बाद हल्का लेखपाल ने मौका मुआयना कर फसल क्षति 1.1लाख रुपये दर्शायी, जबकि उसको क्षति 1.20लाख रुपये का लग रहा था।
इसके बाद फसली क्षति बीमा की रिपोर्ट ऊधमसिंहनगर ड्रिस्टिक्ट कोआपरेटिव बैंक और एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी देहरादून को भी भेजी। मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा गया। बाद में जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
जहां मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह,सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और देवेंद्र कुमारी तागरा ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फोरम ने ऊधमसिंहनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैक के शाखा प्रबंधक और एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रतिवादी को 1.1लाख रुपये पर सात फीसदी वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से भुगतान करने और पांच हजार रुपये का वाद व्यय देने का आदेश दिया।
