सुलतानपुर: राहुल गांधी के मामले में सुनवाई टली, जानें मामला

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

सुलतानपुर, अमृत विचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था।

आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसी मामले में विजय मिश्र ने मानहानि याचिका दाखिल की थी। जिसमें विजय मिश्र, रामचंद्र और अनिल मिश्र की गवाही भी कोर्ट ने दर्ज कर ली है। लेकिन मामले में तलबी बहस नहीं हो सकी है। एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख नियत की है।

यह भी पढ़ें:-बहराइच: गांव में बच्चों पर हमला कर रहा बंदर, नहीं पकड़ रहे कर्मचारी

संबंधित समाचार