शाहजहांपुर: तीन को उम्रकैद, दो को सात और तीन साल की सजा

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Published By Moazzam Beg
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। हत्या और हत्या के प्रयास सहित तीन अलग-अलग मामलों में तीन को उम्रकैद दो को तीन व सात साल की सजा सुनाई गई है।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार बाजपेयी ने बताया कि वर्ष 2010 में थाना अल्हागंज के गांव नगला हल्लू  निवासी छविनाथ , देवेंद्र निवासी लहरा रजा थाना कायमगंज जिला फर्रुखाबाद और बृजपाल निवासी भरगवां थाना सेहरामऊ दक्षिणी के खिलाफ अल्हागंज थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचनाधिकारी ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दिलाए। 

अपर जिला सत्र न्यायालय द्वितीय ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं एएसपी सिटी सुधीर जायसवाल ने बताया कि विमल कुमार निवासी फैक्ट्री इस्टेट थाना सदर बाजार के खिलाफ वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास का मुकदमा थाना सदर बाजार में दर्ज किया गया था।

उसे जिला सत्र एवं न्यायालय नवम् द्वारा सात साल की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अभियुक्त वसीउल्लाह निवासी बाडूजई पेशाबरी थाना सदर बाजार के खिलाफ वर्ष 21 में धारा 324 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसे अपर जिला सत्र एवं न्यायालय नवम् ने तीन साल के कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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