बाराबंकी : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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बाराबंकी, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मंगलवार को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 22,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि जघन्य अपराधों में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत शीघ्र पैरवी के चलते मात्र 39 दिन में यह सजा संभव हो सकी है।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने बताया कि थाना कोतवाली नगर में 4 सितंबर 2023 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व शिकायत करने पर जातिसूचक गाली एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर मैं मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें आकाश लोनिया पुत्र सरवन लोनिया निवासी ग्राम सरथरा थाना कोतवाली नगर को नामजद किया गया था विवेचक डॉ बीनू सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर बाराबंकी द्वारा विवेचना ग्रहण कर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए 72 घण्टे के अन्दर में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अदालत ने आकाश लोनिया पर लगाए गए आरोप को सही पाया तथा उसे14 वर्ष का कठोर कारावास व 22,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 

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