नैनीताल: हाईकोर्ट का अतिक्रमण पर सरकार से विस्तृत जवाब-तलब
नैनीताल, विधि संवाददाता, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा तहसील के शांतिनगर और जवाहर नगर गांवों में सड़कों तथा नहरों पर व्यापक पैमाने पर हुए अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
खंडपीठ ने अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अतिक्रमण के सम्बंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 18 दिसम्बर की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार, शांतिपुरी निवासी पूरन सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 1960-61 में हुए बंदोबस्त के नक्शों में शांतिपुरी क्षेत्र में 5 सड़कें दर्शाई गई हैं। वर्तमान में इनमें से एक सड़क गायब है और चार अन्य सड़कें जो 22 फीट की थीं, वे अब 8 से 10 फीट रह गई हैं, जो दोनों तरफ से अतिक्रमण कर कब्जा ली गई हैं। याचिका में कहा गया कि क्षेत्र की नहरों एवं तालाबों पर भी अतिक्रमण किया गया है, जिससे आमजन को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं।
