सुलतानपुर: सेशन कोर्ट से रद्द हुआ लोअर कोर्ट का आदेश
सुलतानपुर, अमृत विचार। धनपतगंज थाना क्षेत्र के मधुकरा मझवारा में बीते साल घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपियों को तलब करने के लोअर कोर्ट के आदेश को अपीलीय न्यायालय ने रद्द कर दिया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि धनपतगंज थाना क्षेत्र के मझवारा निवासी वशिष्ठ नारायण, राजेंद्र प्रसाद, नितिन मिश्र पर मारपीट, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गांव के ही प्रदीप कुमार मिश्र ने अवर न्यायालय में परिवाद दाखिल कर आरोपियों को तलब करने की मांग की थी।
लोअर कोर्ट ने वशिष्ठ नारायण समेत अन्य को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तलब किया था। लोअर कोर्ट के आदेश को वशिष्ठ नारायण ने अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी थी। जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने लोअर कोर्ट के बीते 22 मार्च के तलबी आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया है। सेशन कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों ने राहत की सांस ली है।
यह भी पढ़ें: बहराइच: विद्यालय में गंदगी मिलने पर डीएम ने सफाईकर्मी को किया निलंबित, एडीओ और सचिव से मांगा स्पष्टीकरण
