जसपुर: हाईकोर्ट के आदेश पर फीका नदी से होने वाले खनन पर रोक
जसपुर, अमृत विचार। जसपुर निवासी फहीम अहमद ने उच्च न्यायालय में फीका नदी से हो रहे अवैध खनन को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी । जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिला उधमसिंहनगर के जसपुर क्षेत्र की फीका नदी में अवैध खनन किए जाने के मामले पर सुनवाई कर डीएम को खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
दायर जनहित याचिका में कहा था कि उधमसिंहनगर जिले की तहसील जसपुर के किशनपुर, पूरनपुर, गूलरगौजी, राजपुर, विक्रमपुर आदि गांवों के पास से बहने वाली फीका नदी में कुछ लोगों द्वारा अवैध खनन करने के साथ साथ फीका नदी के किनारों से मिट्टी का खुदान भी किया जा रहा है।
जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ किसानों को खेती करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की गुहार की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की दो सदस्यीय खंडपीठ ने उधमसिंहनगर के जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि अवैध खनन पर रोक लगाते हुए चार सप्ताह में मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करें। प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर फीका नदी से होने वाले खनन पर रोक लगा दी गई है ।
