शाहजहांपुर: घर में घुसकर हत्या के प्रयास में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद
शाहजहांपुर, अमृत विचार। मदनापुर क्षेत्र के गांव सबलपुर में वर्ष 2022 में घर में घुसकर युवक को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल कर देने के मामले में तीन सगे भाइयों को दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम् पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव सबलपुर निवासी कृष्णपाल 22 नवंबर 2022 को दिन के दो बजे अपने घर में पारिवारिक हरिपाल पुत्र शिवराज और रामवीर पुत्र शीशपाल के साथ आंगने बैठा गेहूं भराई के संबंध में बातचीत कर रहा था, तभी पुष्पेंद्र उर्फ धीरपाल अपने भाई छोटू व धर्मेंद्र के साथ तमंचा लिए हुए गाली-गलौज करते हुए घर में घुस आए।
पुष्पेंद्र ने जान से मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। जिसमें वह घायल हो गया और हमलावरों से बचने के लिए कमरे की ओर भागा, इसी बीच दूसरा फायर धर्मेंद्र ने जान से मारने की नीयत से कर दिया, जो उसकी पीठ में लगा।
हरिपाल और शिवराज ने हमलावरों को ललकारा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। हमलावरों से छिपते-छिपाते परिजनों के साथ थाने पहुंचकर उसने घटना की तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने घर में घुसकर हत्या का प्रयास किए जाने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली।
विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम् पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर तीनों सगे भाइयों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
कोर्ट ने अभियुक्तगण पर आरोपित कुल अर्थदंड 58000 प्रतिकार के रूप में वादी मुकदमा को नियमानुसार दिए जाने के आदेश दिए हैं।
इसलिए घर में घुसकर बोला था हमला
घटना से चार-पांच दिन पहले मदनापुर पुलिस ने पुष्पेंद्र को तमंचा के साथ गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया था। पुष्पेंद्र को शक था कि उसे गांव के कृष्णपाल ने पकड़वाया है, इसी वजह से वह उससे रंजिश मान बैठा। जमानत से छूटकर आने के बाद उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर घर में घुसकर कृष्णपाल को गोली मार दी थी।
पुलिस और कोर्ट की सक्रियता से आया जल्द फैसला
हमलावरों ने कृष्णपाल को 21 नवंबर 2022 को गोली मारी, तहरीर मिलने पर पुलिस ने 26 नवंबर को मामले की रिपोर्ट घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश,गाली-गलौज और जान से मारने की कोशिश की धाराओं में दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
पुलिस ने आरोप तय करते हुए 31 अक्तूबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 21 नवंबर 2023 को सभी गवाहों की आखिरी गवाही के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम् पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने 29 नवंबर को अभियुक्तों को दोषी पाया। इसके बाद 30 नवंबर 2023 को फैसला सुनाया।
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