काशीपुर: चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह का कारावास
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काशीपुर, अमृत विचार। चेक बाउंस के आरोप में द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और 2.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
आवास-विकास कालोनी निवासी नरेश चौहान ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सक्सेना के माध्यम से द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था कि शौर्य टैण्ट हाउस खड़कपुर देवीपुरा निवासी प्रवेश कुमार ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जून 2018 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। उसने व्यापार चल जाने पर रकम वापस लौटाने को कहा था। रकम मांगने पर 26 जून 2018 को प्रवेश ने उसे अपने खाते का चेक दिया।