कासगंज: गोली मारकर युवक की हत्या कर देने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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न्यायालय ने आरोपी लगाया अर्थदंड, जमा न करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा

कासगंज, अमृत विचार। थाना पटियाली से संबंधित लगभग पांच वर्ष पुराने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रूपये की अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

19 जून 2018 को पटियाली के मुहल्ला टोला निवासी दीप चंद्र का पुत्र सुखवीर पटियाली रेलवे स्टेशन के बाहर जूतों पर पोलिस कर रहा था। कि तभी थाना क्षेत्र के गांव ककराला निवासी वीनेश यादव वहां पहुंच गया और जूते पर पोलिस को लेकर उसने सुखवीर के पिता दीप चंद्र को गाली गलौज की तो सुखवीर ने इसका विरोध किया। उस समय तो आरोपी वहां से चला गया, लेकिन देर शाम जब वह अपना फड बंद कर घर वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में आरोपी वीनेश यादव ने अपने साथी मोंटू के साथ उसे घेर लिया। और वीनेश यादव ने सुखवीर को गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। दीप चंद्र ने मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। 

मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने मोंटू की नामजदगी गलत पाई और वीनेश के विरुद्ध न्यायलय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय उपस्थित आए आरोपियों ने घटना से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक लोकेश शर्मा ने घटना के पक्ष में गवाहों और सबूतों को पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों पर बहस सुननेऔर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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