Kanpur News: SP MLA Irfan Solanki की लोकेशन व CDR रिपोर्ट में गवाही का कोर्ट ने दिया अंतिम मौका

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में इरफान सोलंकी की लोकेशन व सीडीआर रिपोर्ट में गवाही का कोर्ट ने दिया अंतिम मौका।

कानपुर में इरफान सोलंकी की लोकेशन व सीडीआर रिपोर्ट में गवाही का कोर्ट ने अंतिम मौका दिया। बचाव पक्ष के वकील के न आने के कारण सुनवाई टली।

कानपुर, अमृत विचार। आगजनी कांड में सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट में जियो नोडल अधिकारी की गवाही बचाव पक्ष के अधिवक्ता की गैरहाजिरी के कारण टल गई।

इरफान के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में बीमारी व शहर से बाहर होने का कारण बता कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभियोजन ने कोर्ट में मुकदमें में विलंब कराने की बात कही।

जिस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष को गवाही के अंतिम मौके की हिदायत देते हुए अगली तिथि 18 दिसंबर निर्धारित की।  

जाजमऊ, डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की शह पर भाई रिजवान द्वारा झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने सपा विधायक व उनके भाई समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जिसके बाद से सपा विधायक इरफान व रिजवान सोलंकी महाराजगंज स्थित जेल में है। आगजनी कांड का मामला एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। आगजनी कांड में सपा विधायक व उनके भाई की घटना के समय मौके पर न होने की बात कह कर सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट निकलवाने की मांग की थी।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट पेश की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गुरुवार को रिपोर्ट में गवाही के जियो कंपनी के नोडल अधिकारी को कोर्ट में पेश करने का प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट के शुक्रवार को नोडल अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था।

शुक्रवार को नोडल अधिकारी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनकी गवाही नहीं हो सकी। बचाव पक्ष अधिवक्ता सईद नकवी ने बीमारी व शहर से बाहर होने का हवाला देकर प्रार्थना पत्र कोर्ट को सौंपा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बचाव पक्ष की ओर से इस तरह के मामले को लंबित रखने की कोशिश की जा रही है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए मामले में गवाही के लिए 18 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। हिदायत देते हुए कहा कि निर्धारित तिथि पर बचाव पक्ष गवाही करा ले। 

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