सुलतानपुर: यौन अपराध के मामलों में दो दोषियों को सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी और सुलतानपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में किशोरियों के यौन शौषण के दो दोषियों को पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने मंगलवार को सजा सुनाई है। अमेठी जिले के बाजार शुकुल क्षेत्र में सात साल पहले एक गांव की आठ साल की मासूम से छेड़छाड़ के दोषी महेश पासी को कोर्ट ने तीन साल की जेल और तीन हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आरोपी बीते साल से जेल में बंद है। अर्थदंड की 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। उधर कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 साल पूर्व किशोरी से छेड़छाड़ और धमकी देने के दोषी धर्मेश तिवारी को अदालत ने तीन साल की जेल और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपील के स्तर तक उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है।
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